आपको यदि पैसों की जरूरत है तो आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। जैसे-यदि आपकी नौकरी चली गई है या आप दो माह से अधिक समय से बेरोजगार हैं तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं। मकान बनाने, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, जमीन खरीदने, शादी और विवाह के लिए भी आप पैसे निकाल सकते हैं। पीएफ निकालने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नंबर जरूरी है। ये नंबर आपको कंपनी मुहैया कराती है।
इस तरह निकालें पीएफ के पैसे
ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
-अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉंगिन करें। पासवर्ड भूल गए हों तो फिर से इसे जेनरेट करें।
– केवाईसी की डिटेल चेक करें। जैसे-कि आपका यूएएन नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पूरी जानकारी चेक करें।
-इसके बाद यूएएन के डैश बोर्ड पर क्लिक करें। यहां आपको ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप मेन्यु खुलेगा। इसमें क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लेम फॉर्म को सब्मिट करने के लिए प्रोसेस फार ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।
-यहां आपका नाम, जन्मतिथि और आधार के आखिरी चार अंकों की जानकारी होगी। इस पेज पर आपके बैंक खाते की जानकारी भी होगी। यहां अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक डालें और वेरिफाई पर क्लिक करें।
-बैंक खाते के चार अंकों का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अपने क्लेम फार्म को सबमिट करने के लिए प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन का चयन करें
-इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीएफ एडवांस फार्म 31 पर क्लिक करें।
-ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीएफ निकालने की वजह बताएं। साथ ही, यह भी बताएं कि आपको कितना पैसा निकालना है, आप जिस काम के लिए ये पैसा निकाल रहे हैं, उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
-इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपका क्लेम फॉर्म जमा हो जाएगा।
-इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में आपके पीएफ का पैसा जमा हो जाएगा। आमतौर पर क्लेम फॉर्म जमा करने के 10 से 15 दिन में आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएगा।
-आपके इसकी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए मिल जाएगी।
ऑफलाइन इस तरह निकालें पीएफ के पैसे
पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए कम्पोजिट क्लेम फार्म (आधार) या कम्पोजिट क्लेम फार्म (नॉन-आधार) डाउनलोड करें। इसे फार्म को भरकर अपने कार्यक्षेत्र के ईपीएफओ ऑफिस में जमा करें। यदि आपके पीएफ अकाउंट से साथ आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल व आधार लिंक्ड है तो आपको कम्पोजिट क्लेम फार्म (आधार) का इस्तेमाल करना है। यदि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल व आधार आपके पीएफ अकाउंट से लिंक्ड नहीं है तो पीएफ निकालने के लिए आपको कम्पोजिट क्लेम फार्म (नॉन-आधार) जमा करें।
कम्पोजिट क्लेम फार्म में सभी जानकारी लिखने के बाद आप को अपने नियोक्ता (जिस कंपनी में आप काम करते हैं) के हस्ताक्षर व मुहर के प्रमाण के साथ इसे अपने कार्यक्षेत्र के ईपीएफओ ऑफिस में जमा करें।
पीएफ से पैसा निकालने के लिए ये है जरूरी
ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक हो।
अकाउंट होल्डर का यूएएन नंबर एक्टिवेट हो।
आधार नंबर वेरिफाइड व यूएएन से लिंक हो।
यूएएन के साथ बैंक अकाउंट नंबर व आईएफएसई कोड लिंक हो।
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