अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून, 2021 तय की है। अगर आप 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। साथ ही, आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन
अगर आप सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आप पर 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है और पैन भी निष्क्रिय हो सकता है।
एसएमएस भेजकर पैन को इस तरह करें आधार से लिंक
आप अपने फोन पर यूआईडीपैन (UIDPAN) लिख कर 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। इसके बाद मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें। मैसेज भेजने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर पैन और आधार के लिंक होने का मैसेज आ जाएगा।
इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए पैन को आधार से ऐसे करें लिंक
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर लिंक आधार ऑप्शन में क्लिक कर पैन नंबर और आधार नंबर आदि की डिटेल भर दें। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें। इसके बाद कैप्चा कोड भर कर लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा और आपको मैसेज मिल जाएगा।
निष्क्रिए पैन को कैसे करें ऑपरेटिव
निष्क्रिय पैन कार्ड को ऑपरेटिव किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा। मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला पैन नंबर लिखने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला आधार नंबर लिख कर 567678 या 56161 पर एसएमएस कर दें। (एसजेएनएन)
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