इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करें
यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें।
E-File टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
यहां सबसे पहले ये चुने कि कौन सा ITR फॉर्म भरना है।
इसके बाद असेसमेंट ईयर का भी यहां चयन करें।
ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो Original टैब पर क्लिक करें।
रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो Revised Return पर क्लिक करें।
इसके बाद यहां Prepare and Submit Online पर क्लिक कर Continue करें।
नए पेज पर मांगी गई सारी जानकारी भर कर Save करते रहें।
सारी डिटेल्स भरने के बाद Verification का पेज आएगा इसे वेरिफाई कर दें।
इसके बाद Preview and submit पर क्लिक करें और फिर ITR सबमिट कर दें।
जानें, किसके लिए जरूरी है रिटर्न भरना
60 साल तक के वे लोग जिनकी सालाना सेलरी या अन्य सोर्स से आमदनी 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है तो इनकम टैक्स भरना जरूरी है।
जिनकी आमदनी 2.50 लाख रुपये से कम है ऐसे लोग ITR फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करना और टैक्स भरना दो अलग-अलग चीजे हैं। ITR कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स की देनदारी सभी की हो।
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